नई दिल्ली। नेस्ले इंडिया विभिन्न वैश्विक बाजारों में मैगी नूडल्स का एक्सपोर्ट फिर से शुरू करने की प्रक्रिया में है। बंबई हाईकोर्ट ने हाल में इसकी अनुमति दे दी है।

कंपनी ने निर्यात के लिए लॉजिस्टिकल व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। केंद्रीय खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई ने मैगी में सीसे की मात्रा तय सीमा से अधिक होने और उसमें स्वाद बढ़ाने वाले मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाए जाने के बाद पांच जून को देश में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेस्ले ने बयान में कहा, बंबई हाईकोर्ट के मंगलवार के फैसले के बाद उसने निर्यात के लिए लॉजिस्टिकल व्यवस्था शुरू कर दी है।

नेस्ले इंडिया ने एफएसएसएआई के आदेश को बंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, घरेलू बाजार में मैगी पर प्रतिबंध जारी है। नेस्ले ने कहा कि कनाडा के अधिकारियों ने उसके इंस्टेंट नूडल्स ब्रांड को अनुमति दे दी है। उसे इसमें स्वास्थ्य के लिए कुछ भी नुकसानदायक नहीं मिला है।

नेस्ले ने कहा, हम इस बात का स्वागत करते हैं कि कनाडा की खाद्य निरीक्षण एजेंसी को मैगी में स्वास्थ्य के लिए जोखिम वाली कोई चीज नहीं मिली है।