सरकार की ओर से आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ाने जाने के बाद भी कई करदाताओं ने अब तक आईटीआर नहीं भरा है। ऐसे करदाताओं के लिए आईटीआर भरने के लिए आज आखिरी दिन है। पहले अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, जिसे एक महीने के लिए बढ़ाया गया था।

इस संदर्भ में आयकर विभान ने भी कहा है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2019 है। अंतिम तारीख को बढ़ाया नहीं गया है।

दरअसल, कई आयकरदाता आज-कल टालने की आदत से अंतिम समय तक रिटर्न नहीं भरते और बाद में विभाग की साइट पर तकनीकी दिक्कत या दस्तावेज की कमी से तय समय में आईटीआर नहीं भर पाते। सीबीडीटी के अनुसार, व्यक्तिगत आयकरदाता, नौकरीपेशा, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और जिन लोगों के खातों की ऑडिटिंग की जरूरत नहीं है, उन्हें 31 अगस्त 2019 तक अनिवार्य रूप से रिटर्न दाखिल करना है। ऐसे करदाताओं के लिए रिटर्न भरना काफी आसान है। वे ऑनलाइन तरीके से विभाग की साइट पर पैन कार्ड, आधार, कंपनी द्वारा जारी फॉर्म-16 और फॉर्म 26एस की मदद से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, जबकि इसे ऑफलाइन भी भरा जा सकता है।

इनके लिए 30 सितंबर तक छूट

कंपनियों या किसी फर्म के वर्किंग पार्टनर, व्यक्तिगत या फर्म जिसके खाते की ऑडिटिंग जरूरी है, उनके लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2019 है। इसके अलावा आयकर अधिनियम की धारा 92ई के तहत जिन असेसी को रिपोर्ट देनी होती है, उन्हें भी 30 सितंबर तक छूट मिलेगी। धारा 92ई में ऐसे करदाता आते हैं, जिन्होंने दूसरे देश में कारोबार या कोई लेनदेन किया हो।