सतलोक आश्रम के विवादित स्वंयभू संत रामपाल को सोमवार को पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में पेश किया गया. इसके साथ ही अदालत की अवमानना के मामले में रामपाल की संपत्ति‍ का ब्योरा भी पेश किया गया.मामले की जानकारी देते हुए एडवोकेट अनुपम गुप्ता ने बताया कि सरकार ने आश्रम के 10 बैंक अकाउंट, आश्रम से मिले 3 लाख 41 हजार रुपये और आश्रम के सामान की लगाई गई बोली की एवज में मिले करीब 41 लाख रुपये का ब्योरा रखते हुए, करीब 55 लाख 68 हजार रुपये बरामद होने की जानकारी दी.इसके अलावा बाबा रामपाल के कमांडो फोर्स में पुलिस व सेना की सेवा से सेवानिवृत लोगों का भाग होने के भी सबूत मिले हैं. ऐसे में हाई कोर्ट ने देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को यह निर्देश दिए हैं कि अगर किसी भी राज्य में रामपाल या उसके ट्रस्ट से जुड़े कोई तथ्य मिलते हैं तो उससे हाई कोर्ट को अवगत कराया जाए.मंगलवार को सुनवाई के दौरान रामपाल को अदालत में पेश किया गया था. अदालत ने रामपाल समेत 37 अन्य आरोपियों से जुड़े मामलों को हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का नोटिस जारी किया. रामपाल व इन आरोपियों के खिलाफ हिसार और रोहतक में विभिन्न धाराओं के तहत केस चल रहे हैं.

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ने अदालत में अपने जवाब में बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान रामपाल और उसके साथियों पर कुल नौ एफआईआर दर्ज की गई थी. दूसरी ओर, रामपाल के वकील एसके गर्ग ने संपत्ति‍ को बेचकर ऑपरेशन का खर्च वसूलने पर एतराज जताया है. गर्ग ने मामले में अपना जवाब दायर करने के लिए अदालत से समय मांगा है.कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 2 जनवरी तय की है. अदालत ने 29 जनवरी की पेशी में रामपाल के अलावा आरोपी रामकुमार ढाका और ओपी हुडडा को भी पेश होने के लिए आदेश जारी किया है.