देवास। बीएनपी परिसर में रहने वाली मंदबुद्धि बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी सीआईएसएफ जवान सीके मूर्ति को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुरभि मिश्रा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। बालिका गर्भवती हो गई थी। 3 सितंबर-14 को मामले का खुलासा होने पर बालिका के माता-पिता ने बीएनपी थाने पर केस दर्ज कराया था।