नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े मामले में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को नोटिस जारी किया है। झारखण्ड हाईकोर्ट ने मामले से जुड़ी प्राथमिकी में से कुछ आरोप हटाने का आदेश दिया था। सीबीआई ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सीबीआई की याचिका पर लालू यादव को नोटिस जारी किया।

झारखण्ड हाईकोर्ट ने पिछले साल 14 नवंबर को चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में लालू यादव के खिलाफ साजिश रचने संबंधी आरोप को हटाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दो बार सजा नहीं दी जा सकती। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा था कि लालू यादव के खिलाफ आईपीसी की दो अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चलता रहेगा। फैसले के आठ माह बाद जुलाई में सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

गौरतलब है कि सीबीआई कोर्ट ने पिछले साल 30 सितंबर को लालू यादव को चारा घोटाले में दोषी ठहराया था। उन्हें चाइबासा खजाने से गैरकानूनी रूप से 37.7 करोड़ रुपए निकालने का दोषी करार दिया था।