नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने एरिक्सन इंडिया की ओर से रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) के चेयरमैन अनिल अंबानी एवं अन्य के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर मंगलवार को होने वाली सुनवाई टाल दी। अब इस मामले में सुनवाई बुधवार को होगी। एरिक्सन ने इन लोगों पर 550 करोड़ रुपये बकाया चुकता नहीं करने का आरोप लगाया है।
अंबानी, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड चेयरमैन सतीश सेठ और रिलायंस इन्फ्राटेक लिमिटेड की चेयरपर्सन छाया वीरानी को शीर्ष अदालत ने सात जनवरी को अवमानना नोटिस जारी किया था। मंगलवार को सभी प्रतिवादी कोर्ट में हाजिर थे।
जस्टिस आरएफ नरीमन एवं विनीत शरण की पीठ ने कहा कि समय की कमी के कारण याचिका पर बुधवार सुनवाई होगी। पीठ ने कहा कि भोजन सत्र के बाद विशेष पीठ बैठेगी और तब याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकेगी।
संक्षिप्त सुनवाई के दौरान स्वीडिश टेलीकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि रिलायंस ने कई मौकों पर अवमानना की है। आरकॉम ने शीर्ष कोर्ट के दो आदेशों का उल्लंघन किया है। यहां तक कि शपथ के तहत उन्होंने झूठी सूचना दी है।