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2013 में पुलिस कांस्टेबल भर्ती में हुए घोटाले के मामले में सीबीआई द्वारा आरोपित 31 अभियुक्तों को कोर्ट ने गुरुवार को दोषी ठहराया। सजा का एलान 25 नवंबर को किया जाएगा। सीबीआई की ओर से 31 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस मामले में गवाही 2014 में शुरू हुई थी। सभी आरोपी जमानत पर थे, जिन्हें फैसला आने के बाद हिरासत में भेज दिया गया। 2013 के पुलिस कांस्टेबल भर्ती में शामिल उम्मीदवार, दलाल और उम्मीदवारों की जगह परिक्षा में बैठने वालों को कोर्ट ने दोषी माना है।

विशेष न्यायाधीश एसबी साहू ने सभी दोषियों को सेंट्रल जेल भेजने के आदेश दिए हैं। कोर्ट सजा का एलान 25 नवंबर को करेगी। व्यापमं मामले में एसटीएफ की यह पहली एफआईआर थी। राजेंद्र नगर थाने में दर्ज मामले के बाद जांच एसटीएफ को सौंपी गई थी। एफआईआर दर्ज होने के कुछ समय बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद व्यापमं घोटाले की जांच एसटीएफ से हटाकर सीबीआई को सौंप दी गई थी।

जिनके खिलाफ चालान पेश किया गया था उनमें 12 उम्मीदवार, उनके स्थान पर शामिल होने वाले 12 फर्जी उम्मीदवार समेत फर्जी उम्मीदवारों की व्यवस्था करने वाले दलाल शामिल थे। सीबीआई ने आरोपितों के खिलाफ फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर चालान पेश किया था।