राजधानी के चिड़ियाघर में बाघ के हमले में मारे गए मकसूद के परिजनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की है। याचिका के आधार पर कोर्ट ने सोमवार को नेशनल जूलॉजिकल पार्क के निदेशक, सेंट्रल जू अथॉरिटी, केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने सभी को पूरे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के अलावा यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि क्यों पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया जाए।
कोर्ट ने चार सप्ताह में अपना पक्ष रखने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 18 दिसंबर तय कर दी। अदालत ने टीवी चैनलों को मामले से संबंधित दिखाई गई फुटेज भी पेश करने को कहा है।