हरियाणाः उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के दादा ओपी चौटाला के फार्म हाउस पर ईडी की छापेमारी
गौरतलब है कि इनेलो सुप्रीमो व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जेबीटी भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा भुगत रहे हैं। इन दिनों वे दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं। वे करीब 7 साल की सजा जेल में काट चुके हैं। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश मनमोहन और न्यायाधीश संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ के समक्ष रिहाई के लिए याचिका दायर की हुई है। याचिका में उन्होंने बढ़ती उम्र और दिव्यांगता को आधार बनाया था।
उन्होंने याचिका में कहा कि बढ़ती उम्र के मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से तय नए नियमों के मापदंड को वह पूरा करते हैं, इसलिए उन्हें अब रिहा किया जाना चाहिए। उनके अधिवक्ता अमित साहनी ने यह भी कहा था कि वर्ष 2013 में जब चौटाला को सजा सुनाई गई थी तो इस पीसी एक्ट में अधिकतम सजा 7 वर्ष थी। याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई और उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है।
मामले में ओपी चौटाला के बेटे अजय चौटाला, आईएएस अधिकारी संजीव कुमार और 53 अन्य लोगों को इस मामले में दोषी ठहराया गया था। इनमें 16 महिला अधिकारी शामिल थीं। 3206 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में घोटाला तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा निदेशक संजीव कुमार ने उजागर किया था।
उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। हालांकि बाद में इस मामले में संजीव कुमार को भी शामिल पाया गया था। सीबीआई के अनुसार, संजीव भी इस घोटाले में भागीदार थे। इस प्रकरण में शामिल अन्य लोगों से विवाद होने के कारण वह उनके खिलाफ हो गए।