केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है। शाह के वकील की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उन्हें पूरे देश में राजनीतिक दौरों पर जाना पड़ता है। इसलिए अदालत की हर सुनवाई में पेश होना शाह के लिए संभव नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया कि दिल्ली और झारखंड समेत अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद शाह को वहां उपस्थित होना भी अनिवार्य है।न्यायाधीश ने कहा कि जब भी आवश्यकता होगी आरोपी को अदालत में पेश होने के लिए बुलाया जाएगा। गत सितंबर में सीबीआई ने शाह और अन्य पुलिस अधिकारियों समेत 19 लोगों पर मामला दर्ज किया था।