भोपाल। एक कंपनी ने रियल एस्टेट में पैसा लगाकर भारी मुनाफा कमाने का लालच देकर करीब 200 लोगों से पांच करोड़ रुपए ठग लिए। कंपनी, सेबी (भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड) में रजिस्टर्ड ही नहीं थी। दो माह पहले सेबी ने कंपनी को नोटिस जारी किया, तब ईओडब्ल्यू का ध्यान इस तरफ गया। अब ईओडब्ल्यू ने कंपनी के डायरेक्टर और पति-पत्नी सहित 12 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।\

ईओडब्ल्यू के अनुसार एसयूएसके इंडिया लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर नरेंद्र लोधी, दिनेश तिवारी, सुनील तिवारी, कैलाश लोधी, पत्नी भगवती लोधी, जितेंद्र सिंह, मानसिंह लोधी, अमित सिंह राठौर, दुर्गेश वानखेड़े, रवि सांखला, जीवन खराडिया व अभय नरवरिया के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। यह सभी देवास, उज्जैन, मक्सी, नागदा, इंदौर आदि के रहने वाले हैं।

आरोपियों ने वर्ष 2009-10 में ग्वालियर में कंपनी का रजिस्टे्रशन कराया और देवास रोड उज्जैन में दफ्तर खोल लिया। कंपनी ने रियल एस्टेट में पैसा लगाकर मुनाफा कमाने की कई स्कीम लांच की और करीब 200 लोगों से पांच करोड़ रुपए ले लिए। कंपनी ने पॉलिसियों के बदले प्लॉट देने का वादा भी किया था, लेकिन राशि मिलने के बाद भी लोगों को प्लॉट नहीं दिए। कंपनी ने उन्हें एेसी जमीन के प्लॉट कागजों में आवंटित करना बता दिए, जो उसकी थी ही नहीं। साथ ही कंपनी सेबी में भी रजिस्टर्ड नहीं थी।

सूत्र बताते हैं कि गत मई में सेबी ने मामला दर्ज कर एक जून को कंपनी को शोकाज नोटिस जारी किया था। इसके बाद ईओडब्ल्यू हरकत में आई। ईओडब्ल्यू ने कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है