देश में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को अब जुर्माने के साथ कम्युनिटी सर्विस भी करनी होगी। दुनिया के कई देशों में जुर्माने के साथ इस तरह की सजा का प्रावधान पहले से है। सरकार की नई योजना में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को 15 से 300 घंटे तक की कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल 2015 के प्रस्तावित ड्राफ्ट में इस नई व्यवस्था को शामिल किया है।
 
सरकार के ड्राफ्ट में इस प्रावधान को जुड़वाने में अहम भूमिका निभाने वाले सेव लाइफ फाउंडेशन के फाउंडर पीयूष तिवारी कहते हैं कि हम लोगों को जेलों में नहीं भर सकते। जुर्माना भरकर कोई भी छूट सकता है लेकिन कम्युनिटी सर्विस सजा के दौरान कोई व्यक्ति रोजगार भी नहीं कर पाएगा। कोर्ट अब सजा या जुर्माना की जगह कम्युनिटी सर्विस के लिए भी कह सकेगी।