कोर्ट ने पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा को चेक बाउंस मामले में छह महीने जेल की सजा सुनाई
- विशेष अदालत ने पटवा पर 30 लाख रु का जुर्माना भी लगाया, जमानत पर छोड़ा
- पटवा ने इंदौर निवासी दंपती से 20 लाख रुपए उधार लेने के बाद नहीं लौटाई रकम
राजधानी की एक विशेष अदालत ने चेक बाउंस के दो मामलों में पूर्व मंत्री और भोजपुर से भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा को 6 महीने की जेल और 30 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। बुधवार को सांसदों और विधायकों के मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने यह फैसला सुनाया। हालांकि, पटवा को जमानत मिल गई।