कांग्रेस के ‘पंजा’ चुनाव चिह्न के खिलाफ जनहित याचिका
मुम्बई : बम्बई उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कांग्रेस, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार से जवाब देने को कहा है जिसमें कांग्रेस पार्टी को ‘पंजा’ चुनाव चिह्न आवंटित किये जाने को चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया कि यह प्रतीक चिह्न राज्य पुलिस का भी है।यह निर्देश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहित शाह के नेतृत्व वाली पीठ ने पुणे स्थित आरटीआई कार्यकर्ता हेमंत पाटिल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।याचिकाकर्ता के वकील आर एन कचावे के अनुसार, बचाव पक्षों से अपना जवाब 17 जनवरी तक देने को कहा गया है। जनहित याचिका में कहा गया है कि इस चिह्न से आम आदमी द्वारा कांग्रेस की तुलना पुलिस से की जा सकती है और वे ऐसा सोच सकते हैं कि पार्टी कानून एवं व्यवस्था कायम करने का काम करती है।
पाटिल ने दावा किया कि उन्होंने भारत के चुनाव आयुक्त, महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय से सम्पर्क किया और शिकायत दर्ज करायी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अदालत अब मामले की सुनवाई क्रिसमस की छुट्टियों के बाद जनवरी में करेगी।