सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली महिलाओं को भी मिलेगी 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव, ऑर्डर जारी
सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली केंद्र सरकार की महिला इम्प्लॉई को भी 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव मिलेगी।
दिल्ली.सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली केंद्र सरकार की महिला इम्प्लॉई को भी 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव मिलेगी। पर्सनल मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ऑर्डर सभी केंद्र सरकार के विभागों को इस बात की जानकारी दी गई। ऑर्डर में इस मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट के 2015 में दिए फैसले का भी जिक्र किया गया। बता दें कि मार्च 2017 में मैटरनिटी लीव पर संशोधित बिल संसद में पास किया गया था। इसमें प्रेग्नेंट महिलाओं को 26 हफ्तों की छुट्टी देने का प्रावधान था, जो कि पहले 12 हफ्ते थी।

मैटरनिटी लीव पर क्या ऑर्डर दिया मिनिस्ट्री ने? पर्सनल मिनिस्ट्री ने ऑर्डर मेें लिखा, “सभी मंत्रालय और विभागों को सलाह दी जाती है कि इस फैसले के बारे में संबंधित अफसरों को डिटेल में जानकारी दें।” फैसले के साथ हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी भी दी है।
हाईकोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था?
2015 में दिल्ली HC में केंद्रीय विद्यालय की एक टीचर ने पिटीशन दायर की थी। महिला सरोगेसी के जरिए जुड़वां बच्चों की मां बनी थी, लेकिन उसे ये कहकर मैटरनिटी लीव नहीं दी गई कि वो बच्चों के बायोलॉजिकल मां नहीं है।
कोर्ट ने कहा था, “महिला इम्प्लॉई जो मां बनने की शुरुआत कर रही है, वो मैटरनिटी लीव अप्लाई करने की हकदार है। सरोगेसी के जरिए मां बनने का रास्ता चुनने वाली महिला को कब और कितनी छुट्टी दी जाएगी इसका फैसला सक्षम अधिकारी करेगा।”




