अब लड़कियों को मिस्ड कॉल की तो हो सकती है 5 साल की जेल
पटना। बिहार पुलिस ने लड़कियों को मिस्ड कॉल या मना करने पर भी लगातार फोन करने वाले मनचलों से निपटने के लिए सख्त कदम उठाते हुए ऎसे लोगों के तहत आपराधिक मामला दर्ज किये जाने का निर्णय लिया है जिसमे अधिकतम पांच वर्ष तक की सजा हो सकती है । पुलिस महानिरीक्षक अरविंद पांडेय ने बताया कि कई ऎसे मामले संज्ञान में आते है जिनमें लड़कियों के मना करने के बाद भी कुछ मनचले उन्हें लगातार फोन कर या मिस्ड कॉल कर परेशान करते है।उन्होंने कहा कि ऎसे मामलों से निपटने के लिए उनके खिलाफ विधि के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया जायेगा जिसमें दोषी पाये जाने पर अधितम पांच वर्ष की सजा हो सकती है। पांडेय ने कहा कि इस तरह के अपराध लड़कियों को पीछा करने “स्टॉकिंग” की श््रेणी में लाया गया है और इसके लिए अधिकतम पांच वर्ष की सजा का प्रावधान है ।
उन्होंने कहा कि महिला पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यशाला आयोजन कर लड़कियों को खास कर विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को ऎसे प्रावधान से अवगत कराये। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में लड़कियों को ऎसे मामलों से निपटने का भी तरीका बताया जायेगा।




