राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। माना जा रहा हैं कि कोर्ट आज तीनों दोषियों की समय से पहले रिहाई पर फैसला सुना सकता है। मुख्य न्यायधीश पी सतशिवम की अध्यक्षता वाली बैंच तमिलनाडु सरकार के फैसले की वैधता पर निर्णय लेगी।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मुख्य दोषी सान्थन, मुरुगन और पेराविलन की फांसी की सजा को उम्रकैद में तबदील कर दिया था। जिसके बाद तमिलनाडु की जयललिता सरकार ने तीनों दोषियों को माफी देते हुए रिहा करने का ऐलान किया था। जिसपर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर तमिल सरकार के फैसले का विरोध किया था और साथ ही कोर्ट द्वारा फांसी की सजा को उम्रकैद में तबदील करने के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए कहा था कि हत्यारों की फांसी की सजा घटाकर उम्रकैद करने का फैसला सही नहीं है। तीनों जघन्य अपराध के दोषी हैं और दया याचिका निपटाने में देरी के आधार पर उनकी फांसी उम्रकैद में नहीं बदली जा सकती। सरकार का यह भी कहना था कि मामला संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ है इसलिए इस पर पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सुनवाई करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई करने का भी अनुरोध किया था। कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम रोक लगा रखी है।