जेल जा सकते हैं सलमान
13 साल पुराने हिट एंड रन केस में 4239 दिन के बाद सलमान खान दोषी करार दिए गए हैं। बुधवार को सेशंस कोर्ट के जज डी.डब्ल्यू. देशपांडे ने सलमान से पूछा- आप पर लगे सारे आरोप साबित होते हैं, आप पर दस साल की सजा बनती है, आपका क्या कहना है? सलमान कुछ नहीं बोले। वकील की ओर देखते रहे।
कोर्ट ने माना है कि हादसे के वक्त सलमान खान शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। 27 में से 26 गवाह सलमान के खिलाफ रहे हैं। एक गवाह ने भी बाद में बयान पलटा है। सलमान को अधिकतम दस साल (गैर इरादतन हत्या के मामले में) जेल की सजा हो सकती है।
जज देशपांडे की अदालत में पिछले साल अप्रैल में यह मामला आया था। सलमान मंगलवार शाम को ही शूटिंग छोड़ कर कश्मीर से मुंबई लौट आए थे। मंगलवार रात पूरे परिवार ने बांद्रा स्टैंड स्थित घर पर साथ खाना खाया। रात को शाहरुख सहित कई दिग्गज सलमान से मिलने भी पहुंचे।
सुप्रीम कोर्ट के वकील केटीएस तुलसी के मुताबिक अगर यह बात साबित होती है कि सलमान हादसे के तुरंत बाद भाग गए थे तो यह गंभीर मामला होगा। अदालत फैसला देते वक्त सलमान के पिछले व्यवहारों (काला हिरण, मारपीट के केस) और दूसरे रिकॉर्डों को भी ध्यान में रख सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के वकील आर.के. कपूर कहते हैं कि पीड़ितों को क्षतिपूर्ति कर भी मामला निपटाया जा सकता है। अगर सजा हुई तो सलमान खान ऊपरी उदालत में जमानत के लिए अपील कर सकते हैं और उन्हें जमानत मिल भी सकती है। ऐसी स्थिति को अदालत की भाषा में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कहा जाता है।
सुप्रीम कोर्ट के ही एक अन्य वकील धीरज सिंह की राय में कुल 27 गवाहों में केवल सलमान का ड्राइवर ही उनके पक्ष में है। वह भी बाद में बयान से पलटा है। ऐसे में सलमान के लिए केस काफी मुश्किल है।
28 सितंबर, 2002 की रात सलमान खान की लैंड क्रूजर हिल रोड पर अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी में घुस गई थी। घटना आधी रात के बाद की थी। सलमान ने सुबह सरेंडर किया था। उन्हें गिरफ्तार किया गया और पुलिस स्टेशन से ही ज़मानत हो गई।
घटना में नुरुल्ला शरीफ की मौत हो गई थी। अब्दुल शेख, मुस्लिम शेख मुन्नू खान, मुहम्मद कलीम घायल हो गए थे। ये सब बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे थे।
सलमान पर धारा 304 (ए) (लापरवाही के चलते किसी की मौत), धारा 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना), धारा 337 (किसी हरकत से दूसरे को चोट पहुंचाना या जान जोखिम में डालना) और धारा 338 (अपनी किसी हरकत से दूसरे को गंभीर चोट पहुंचाना या जान जोखिम में डालना) के तहत मामला चल रहा है।
क्या है सरकारी पक्ष की दलील…?
1 – सलमान जानते थे कि शराब पीकर गाड़ी चलाना खतरनाक है।
2 – सुरक्षा में लगे सिपाही ने गाड़ी तेज़ चलाने पर चेतावनी दी थी।
3 – वह जानते थे कि फुटपाथ पर लोग सोते हैं, रास्ते से वाकिफ थे।
4 – वह मदद करने की जगह मौके से भाग खड़े हुए।
5 – चश्मदीदों ने सलमान खान को ड्राइवर सीट से उतरते देखा।
2 – सुरक्षा में लगे सिपाही ने गाड़ी तेज़ चलाने पर चेतावनी दी थी।
3 – वह जानते थे कि फुटपाथ पर लोग सोते हैं, रास्ते से वाकिफ थे।
4 – वह मदद करने की जगह मौके से भाग खड़े हुए।
5 – चश्मदीदों ने सलमान खान को ड्राइवर सीट से उतरते देखा।
क्या है सलमान खान की दलील…?
1 – उस रात शराब नहीं, गिलास में पानी था।
2 – गाड़ी ड्राइवर चला रहा था।
3 – मौके से भागे नहीं, लोगों की मदद की।
4 – सलमान की तरफ से ड्राइवर को पेश किया गया।
5 – गाड़ी का दरवाज़ा जाम था, इसलिए सलमान ड्राइवर सीट से उतरे।
2 – गाड़ी ड्राइवर चला रहा था।
3 – मौके से भागे नहीं, लोगों की मदद की।
4 – सलमान की तरफ से ड्राइवर को पेश किया गया।
5 – गाड़ी का दरवाज़ा जाम था, इसलिए सलमान ड्राइवर सीट से उतरे।
धारा 304 (ए) – अधिकतम दो साल कैद या जुर्माना या दोनों
धारा 279 – छह महीने की कैद या जुर्माना या दोनों
धारा 337 – छह महीने की कैद या जुर्माना या दोनों
धारा 338 – दो साल की कैद या जुर्माना या दोनों
धारा 279 – छह महीने की कैद या जुर्माना या दोनों
धारा 337 – छह महीने की कैद या जुर्माना या दोनों
धारा 338 – दो साल की कैद या जुर्माना या दोनों
सिपाही के पूरक बयान और खून की जांच रिपोर्ट के बाद सलमान खान पर नई धारा 304 (2) लगाई गई, जिसका मतलब है गैर-इरादतन हत्या। इसमें अधिकतम 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। इसके बाद सलमान खान दोबारा गिरफ्तार हुए और जेल गए।
सलमान खान के ड्राइवर अशोक सिंह का दावा है कि उस रात वह गाड़ी चला रहे थे, सलमान नहीं। गाड़ी का टायर फटने की वजह से स्टियरिंग जाम हो गया और गाड़ी घूम नहीं पाई, इसलिए हादसा हुआ। ड्राइवर का दावा है कि उसने खुद पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया, पुलिस स्टेशन गया, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई।
हादसे की रात सलमान खान अपने दोस्तों के साथ रेन बार में गए थे। गवाहों के मुताबिक सलमान और उनके दोस्तों ने बार में बीयर और खाना ऑर्डर किया था। बार से निकलने के बाद सलमान एक पांच सितारा होटल में भी गए थे। जहां चार-पांच लोगों के बीच सलमान ने उस रात एक व्हाइट रम की बोतल और कॉकटेल ऑर्डर किए थे।
उस रात सलमान खान की सुरक्षा का जिम्मा सिपाही रवींद्र पाटिल पर था, पाटिल ने कोर्ट में बताया था कि सलमान शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने सलमान को समझाया था कि आगे मोड़ है धीरे चलें। लेकिन सलमान ने उनकी बात नहीं मानी। इस मामले में कुल 27 गवाह हैं, जिसमें से सलमान के ड्राइवर ने उनके पक्ष में गवाही दी। शेष 26 गवाहों ने सलमान के खिलाफ गवाही दी।
इस फैसले पर सलमान ही नहीं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की भी निगाहें रहेंगी, क्योंकि सलमान पर इस वक्त इंडस्ट्री के करीब 200 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। यह आने वाली उन फिल्मों का अनुमानित बजट है, जिनमें सलमान काम कर रहे हैं।




