लड़कियों को पानी का गुब्बारा मारा तो एफआईआर
इंदौर। होली पर मुंबई पुलिस की तरह अब शहर की पुलिस ने भी कड़े नियम बना दिए हैं। निर्देश के मुताबिक गली-मोहल्ले में किसी लड़की या महिला पर गुब्बारा फेंकने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है।
एएसपी राकेश सिंह ने बताया कि अनजान लड़की पर गुब्बारा फेंकना या उस पर जबर्दस्ती रंग डालना अपराध है। वह रिश्तेदार है और वह आपत्ति ले रही है तो भी केस दर्ज हो सकता है। पुलिस आरोपी के साथ मल्टी संचालक (रहवासी संघ अध्यक्ष) के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। त्योहार पर सभी लोग सावध्ाानी बरतें इसी मकसद से अनाउंसमेंट कर सभी को चेताया गया है।
शिकायत दर्ज नहीं हुई तो लॉ एंड ऑर्डर में एक्शन
होली पर पुलिसकर्मी गली-मोहल्लों में तैनात रहेंगे। वहीं हुड़दंगियों से निपटने के लिए सर्चिंग अभियान चलाया जाएगा। इसमें नशे में बाइक चलाने, हथियार रखकर घूमने वालों पर कार्रवाई होगी। पुलिस के मुताबिक लड़कियां केस दर्ज नहीं कराएं तो भी उनसे अभद्रता होने पर लॉ एंड ऑर्डर के तहत कार्रवाई होगी।