नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को दिल्ली की निचली अदालत में पेश होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दोनों को बड़ा झटका देते हुए पेशी से छूट देने से इनकार कर दिया। इस फैसले के खिलाफ अब कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। सोनिया और राहुल के साथ ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को भी कोर्ट में हाजिरी देनी होगी।
भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाए हैं कि सोनिया और राहुल ने कांग्रेस पार्टी से लोन देने के नाम पर नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। दिल्ली हाईकोर्ट में दोनों के वकील ने इन आरोपों से इनकार किया है। 26 जून 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, सुमन दूबे और सैम पित्रोदा को समन जारी कर पेश होने का आदेश जारी किया था। बाद में अपील करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने समन पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने 4 दिसम्बर को सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया था।
क्या है मामला
कांग्रेस नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी फंड से नेशनल हेराल्ड अखबार को 90 करोड़ रुपये का लोन दिया और फिर उसकी प्रोपर्टी हड़पने के मकसद से उसे 50 लाख रुपये में खरीद लिया। इस मामले में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने टैक्स चोरी और धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। पटियाला हाउस कोर्ट के निर्देश के बाद ईडी ने जांच का केस दर्ज किया था। फेमा के उल्लंघन की शिकायत सही पाए जाने पर दोनों पर नियमित केस दर्ज कर लिया गया।