सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जांच के दौरान अचल संपत्ति जब्त नहीं कर सकती पुलिस
नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को एक फैसले में कहा कि पुलिस को जांच जारी रहने के दौरान आरोपी की अचल संपत्ति को जब्त करने का अधिकार नहीं है। वह किसी आपराधिक मामले की जांच जारी रहने के दौरान आरोपी की अचल संपत्ति (immovable properties) कुर्क नहीं कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुधीर वसंत कर्नाटकी बनाम महाराष्ट्र राज्य (Sudhir Vasant Karnataki vs The State Of Maharashtra) के मामले में दिया।
इस केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि पुलिस को जांच के दौरान संपत्ति जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता (Justice Deepak Gupta) और जस्टिस संजीव खन्ना (Justice Sanjiv Khanna) की पीठ ने महाराष्ट्र हाईकोर्ट (Maharashtra High Court) के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 102 में अवैध संपत्तियों को जब्त और कुर्क करने का पुलिस का अधिकार शामिल नहीं है।
महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए उसके निर्णय को पलटने की मांग की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यदि पुलिस को संपत्ति कुर्क का अधिकार मिल जाता है तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि पुलिस आरोपियों का बैंक खाता और अपराध से जुड़ी संपत्ति को सीज कर सकती है।