7 से 10 दिन में मिल जाएगा इनकम टैक्स रिफंड
नई दिल्ली। करदाताओं के लिए खुशखबरी। आयकर विभाग अब सात से 10 दिनों में रिफंड प्रोसेस कर उसे करदाताओं के खातों में भेज देगा। विभाग की टेक्नोलॉजी के अपग्रेड होने के साथ ‘आधार’ आधारित आईटीआर सत्यापन का सफलतापूर्वक शुरू होना इसकी वजह है।
इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) का सत्यापन आधार या अन्य बैंक डेटाबेस से करने के विभाग के ताजा कदम को आइटीआर फाइल करने वालों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इसके चलते टैक्स अधिकारी आकलन वर्ष 2015-16 के लिए रिफंड को प्रोसेस कर उसे बैंक खातों में 15 दिन से कम समय में भेजने में कामयाब हुए हैं।
इन ऑपरेशनों से जुड़े विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि यह अब बीते दिनों की बात हो गई है, जब आइटी रिफंड में महीनों और कुछ मामलों में वर्षों लग जाते थे। नई इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन ई-फाइलिंग प्रणाली अत्यंत ग्राहक अनुकूल साबित हुई है। इसके लिए करदाताओं को धन्यवादस्वरूप विभाग यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है कि करदाताओं का रिफंड एक हफ्ते या अधिकतम 10 दिन में भेज दिया जाए।
ताजा आंकड़े बताते हैं कि विभाग ने सात सितंबर, 2015 तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर 2.06 करोड़ रिटर्न प्राप्त किए। यह संख्या पिछले साल के मुकाबले 26.12 फीसद ज्यादा है जब 1.63 करोड़ रिटर्न मिले थे। आइटीआर भरने की अंतिम तिथि सात सितंबर, 2015 थी।