Supreme Court rejects review plea filed by 21 Opposition parties Updates

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 50% ईवीएम-वीवीपैट मिलान को लेकर 21 दलों की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। याचिकर्ताओं की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने कहा- अगर 50% मुमकिन नहीं तो कम से कम 25% ईवीएम का वीवीपैट से मिलान कराया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपने पुराने आदेश में कोई बदलाव नहीं करने जा रहे।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ईवीएम और वीवीपैट के मिलान का दायरा बढ़ाने के लिए कहा था। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया था कि लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभाओं के पांच बूथों पर ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया जाए। इससे पहले हर विधानसभा के एक पोलिंग बूथ पर ही पर्चियों का मिलान होता था।