उज्जैन(निप्र)। 5 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आदेश दिया है कि मरते दम तक उसे जेल में रखा जाए। फार्स्ट ट्रैक कोर्ट ने महज तीन माह के भीतर यह फैसला सुनाया है। 10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है।एसपी मनोहरसिंह वर्मा ने बताया घटना 20 सितंबर 2014 की है। आरोपी अजीज खां (55) निवासी पांड्याखेड़ी 5 साल की बालिका को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया था। चिमनगंज पुलिस ने धारा 376 (2) (1) एवं 5 (एन) 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया था। टीआई ओपी मिश्रा ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। नवम अपर सत्र न्यायालय लक्ष्मी शर्मा ने गुरुवार को फैसला सुनाया। डीपीओ विमल झांझोट ने पैरवी की।