10 करोड़ के डिपोजिट से ‘लिंगा’ की रिलीज का रास्ता साफ
मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ ने 10 करोड़ के डिपोजिट पर सुपर स्टार रजनीकांत की फिल्म ‘लिंगा‘ को रिलीज की अनुमति दे दी है. आदेश के अनुसार फिल्म के निर्माता रॉकलाइन वेंकटेश को शुक्रवार दोपहर तक पांच करोड़ रुपये नकद और पांच करोड़ रुपये की बैंक गारंटी अदालत के रजिस्ट्रार के पास जमा करानी होगी.न्यायाधीश वी. धनपालन और न्यायाधीश वी. एम. वेलुमणि की पीठ ने फिल्म निर्माता के. आर. रवि रथिनाम की याचिका पर यह फैसला सुनाया है. इस याचिका में रवि ने ‘लिंगा’ के निर्माता पर उनकी कहानी चुराने का आरोप लगाया था. न्यायाधीश धनपालन ने कहा कि डिपोजिट इसलिए जमा कराया गया है, ताकि फैसला आने तक याचिकाकर्ता के अधिकारों की रक्षा हो सके.दूसरी ओर फिल्म के निर्माता वेंकटेश ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले का पालन करेंगे और उनकी फिल्म की रिलीज पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है. उन्होंने कहा कि ‘लिंगा’ शुक्रवार को वर्ल्ड वाइज रिलीज हो रही है.




