हिट एंड रन केस में कोर्ट ने सलमान खान को बरी किया
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2002 में हुए हिट एंड रन केस में सलमान खान को बरी कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह फैसला दोपहर डेढ़ बजे सलमान खान की मौजूदगी में ही सुनाया। खबरों के अनुसार जैसे ही सलमान कोर्ट में पहुंचे तो जज ने अपना फैसला सुनाते हुए कह दिया कि अदालत उन्हें उन पर लगे सभी आरोपों से बरी करती है।
जब फैसला सुनाया जा रहा था तब कोर्ट में सलमान खान के साथ उनकी बहन अल्विरा और उनकी मैनेजर मौजूद थीं।
मालूम हो कि सोमवार से जस्टिस एआर जोशी खुली अदालत में अपना फैसला लिखवा रहे हैं। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मामलों में कोर्ट ने टिप्पणी की थी।
इससे पहले कोर्ट ने फैसला लिखवाते हुए कहा था कि कि पुलिस सलमान को आरोपी साबित करने में नाकाम रही है और सलमान को दोषी करार नहीं दिया जा सकता।
कोर्ट का फैसला सुनते ही सलमान खान और उनके परिजन भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही फैसला आया उसके बाद सलमान के घर के बाहर बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक एकत्रित होने लगे।इनमें से पूरे केस के अहम गवाह और सलामन के बॉडीगार्ड की गवाही खारिज किया जाना महत्वपूर्ण है वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सबूत पेश किए गए उनमें यह साबित नहीं होता कि हादसे के वक्त सलमान नशे में थे और गाड़ी चला रहे थे।
अदालत की इन टिप्पणियों के बाद माना जा रहा था कि उन्हें राहत मिल सकती है। मालूम हो कि सलमान को 2002 के हिट एंड रन केस में निचली अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई थी।
सलमान के लिए मुश्किलें अभी खत्म नहीं
बहुचर्चित हिट एंड रन मामले में बंबई उच्च न्यायालय की ओर से बरी किए जाने के बावजूद सलमान खान के लिए मुश्किलें अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। उनके खिलाफ राजस्थान में काले हिरण (चिंकारा) के शिकार मामले में अदालत का अंतिम फैसला अभी आना बाकी है।
इस मामले में बॉलीवुड सितारे को एक साल की सजा सुनाई गई है, जिसके खिलाफ उनकी ओर से दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है। इस मामले में पिछले माह हुई सुनवाई में सलमान के वकील ने उनकी ओर से इस्तेमाल की गई जिप्सी के ड्राइवर हरीश दुलानी को गवाह बनाने का विरोध किया है।
सलमान के वकील के अनुसार, हरीश ने उन्हें बताया था कि उससे जिप्सी लेने के बाद सलमान और एक अन्य आरोपी दुष्यंत सिंह ने उसे जाने को कहा था। जंगल जाते वक्त वह गाड़ी में था ही नहीं, तो उसे चश्मदीद कैसे बनाया जा सकता है? उन्होंने यह भी दलील दी थी कि जिप्सी में से जो बंदूक के छर्रे मिले हैं, वे पक्षियों का शिकार करने के लिए थे, न कि जंगली जानवर के।




