अहमदाबाद। कोर्ट ने पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हार्दिक को राष्ट्रद्रोह और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसजे ब्रह्माभट्ट ने मामले की जांच कर रही अपराध शाखा की हिरासत की मांग पर यह फैसला सुनाया।

हालांकि पुलिस ने 14 दिनों की हिरासत मांगी थी। हार्दिक को शनिवार देर रात मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया गया। हिरासत को लेकर रविवार सुबह तक मैराथन सुनवाई चली। पुलिस ने कहा कि आरक्षण आंदोलन के पीछे शामिल लोगों और उसे मिलने वाले फंड के स्रोत का पता लगाने के लिए हिरासत जरूरी है।

पुलिस ने हिरासत की मांग करते हुए कहा कि हार्दिक की कुछ लोगों के साथ सरकार के खिलाफ फोन पर हुई बातचीत को पकड़ा गया था। फोन पर हार्दिक की आवाज की पुष्टि के लिए वॉयस टेस्ट कराने की जरूरत है। पुलिस हिरासत का विरोध करते हुए हार्दिक के वकील ने इसे निजता का उल्लंघन बताया।

गौरतलब है कि 21 अक्टूबर को हार्दिक के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया। इससे पहले 19 अक्टूबर को पहला मुकदमा दर्ज किया गया था।