उज्जैन । एमपी हाउसिंग बोर्ड (मप्र गृह निर्माण मंडल) के हितग्राहियों को अब लीज की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। बोर्ड ने लीज पर दिए भवन भूखंड को फ्री होल्ड करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसी के चलते बुधवार से भरतपुरी के बोर्ड कार्यालय में अधिकारियों ने आवंटियों की संपत्ति फ्री होल्ड करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस आदेश से शहर की करीब नौ कॉलोनियों के 12 हजार हितग्राहियों को लाभ मिल सकेगा। वहीं नई संपत्तियों का पंजीयन भी फ्री होल्ड होगा।
हाउसिंग बोर्ड अब तक 30 वर्ष के भवन-भूखंड लीज पर आवंटित करता था।
नतीजतन हितग्राहियों को हर साल लीज रेंट जमा करना पड़ता था। वहीं आवंटित संपत्ति पर निर्माण के लिए नक्शा पास करवाना, बेचने पर एनओसी और नामांतरण भी बोर्ड से करवाना जरूरी होता था। इन खानापूर्तियों के लिए हितग्राहियों को बोर्ड कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे। इस पर सरकार ने वर्ष 2010 में बोर्ड के हितग्राहियों की संपत्ति फ्री होल्ड करने का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हो सका था। इसे देखते हुए मंगलवार को बोर्ड ने तय शर्तों के साथ आवंटित भवन-भूखंड फ्री होल्ड करने के आदेश जारी कर दिए। अब बोर्ड हितग्राहियों के लिए फ्री होल्ड के पंपलेट छपवाएगा।
मल्टी शामिल नहीं, नए आवंटन फ्री होल्ड : बोर्ड के इस आदेश में मल्टियों में आवंटित भवनों को शामिल नहीं किया है, जिससे मल्टी में भवन लेने वाले हितग्राहियों को इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। वहीं अब बोर्ड की किसी भी संपत्ति का पंजीयन करवाने पर हितग्राही को 10 वर्ष की लीज पर आवंटन हो सकेगा। बदले में उसे एक फीसदी संपरिवर्तन शुल्क जमा कराना होगा।