भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी स्थित स्लाटर हाउस मामले में एनजीटी (राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण) ने सख्ती दिखाते हुए भोपाल नगर निगम और प्रशासन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना एक महीने के भीतर पीसीबी में जमा कराने के आदेश दिए हैं.

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एनजीटी ने प्रदेश के मुख्य सचिव एंटनी डिसा को 2 करोड़ का बॉन्ड भरने और 10 सितंबर तक जगह फाइनल करने के आदेश दिए हैं. वहीं, 31 मार्च 2018 तक नया स्लाटर हाउस तैयार करवाने की डेडलाइन तय कर दी है.