सोहराबुद्दीन केस मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को बरी कर दिया
मुंबई : सीबीआई की विशेष अदालत ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ और तुलसीराम प्रजापति मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को बरी कर दिया है।गौरतलब है कि इस मामले में अमित शाह ने खुद को आरोप से मुक्त करने की अर्जी दी थी। उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया गया था। मामले से बरी किए जाने की याचिका अमित शाह ने इस वर्ष की शुरुआत में यह कहते हुए लगाई थी कि उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है। सुनवाई के लिए यह याचिका इस महीने के बीच में आई थी। सीबीआई ने आवेदन का यह कहते हुए विरोध किया था कि सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति की मुठभेड़ के मामले में शामिल षड्यंत्रकारियों में शाह भी हैं, इसलिए उन्हें बरी नहीं करना चाहिए।
सीबीआई ने फर्जी मुठभेड़ के दो मामलों में 37 अन्य लोगों के साथ ही कई पुलिस अधिकारियों और शाह के खिलाफ भी चार्जशीट दायर की थी, जो मुठभेड़ के वक्त गुजरात के गृहमंत्री थे। सीबीआई के मुताबिक, सोहराबुद्दीन शेख नवंबर 2005 में अपनी पत्नी के साथ बस में हैदराबाद से सांगली जा रहा था, तब गुजरात की एंटी टेररिज्म स्क्वॉड ने दोनों का पहले अपहरण किया और फिर फर्जी मुठभेड़ में उनकी हत्या कर दी।
तकरीबन सालभर बाद दिसंबर में मामले के गवाह तुलसीराम प्रजापति की भी फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई थी। सोहराबुद्दीन पर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोएबा से संबंध होने का आरोप था। सीबीआई ने अमित शाह पर हत्या की साजिश रचने और सबूत मिटाने का मामला दर्ज किया था। मामले में अमित शाह के साथ राजस्थान के मंत्री गुलाबचंद कटारिया और गुजरात पुलिस के कई बड़े अफसरों समेत 38 लोग आरोपी बनाए गए थे।