भोपाल (नप्र)। खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र में एटीएस हवलदार सीताराम यादव की हत्या के मामले में विशेष अदालत ने शुक्रवार को सिमी सरगना आतंकी अबु फैजल और मेहताब को दोषी करार दिया है।

विशेष न्यायाधीश बीएस भदौरिया ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए यह फैसला दिया और सजा के लिए शनिवार तक फैसला सुरक्षित रख लिया। इसी मामले में जमानत पा चुका आतंकी मेहताब भी अदालत में मौजूद था, जिसे दोषी करार देते ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

अदालत ने अबु फैजल को भादवि की धारा 302, 120-बी, यूएपीए एक्ट की धारा 16, 18, 20 और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत दोषी माना है। इन धाराओं के तहत अदालत अबु फैजल को उम्रकैद या फांसी की सजा सुना सकती है।जबकि आतंकी मेहताब को आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत दोषी करार दिया गया है, उसे 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है।