सिंहस्थ के लिए जमीन अधिसूचित, किसान अब फसल नहीं ले सकेंगे
उज्जैन। सिंहस्थ-16 के लिए मेला क्षेत्र में अभी से किसानों की जमीन को अधिसूचित कर लिया गया है। किसान मई 2016 तक इन पर फसल नहीं ले सकेंगे। उन्हें दो फसलों का मुआवजा करीब 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा।
सिंहस्थ मेला क्षेत्र 3062 हेक्टेयर क्षेत्र में लगना है। इसमें साधु-संतोें के पड़ाव के अलावा सड़क, सीवर लाइन, पेयजल लाइन के लिए किसानों की जमीन का उपयोग होगा। मुआवजा निर्धारण कर लिया गया है। किसानों को उनके बैंक खातों में मुआवजा राशि का भुगतान होगा।
बुआई नहीं कर सकेंगे
मुआवजा इसी शर्त के साथ दिया जा रहा है कि किसान अधिसूचित जमीन पर बुआई नहीं करेंगे। मेला प्रशासन ने दो फसलों के हिसाब से मुआवजा राशि तय की है। इसके बावजूद किसान फसल लेता है तो उसकी मुआवजा राशि में कटौती कर वसूली की जाएगी। यह सब पटवारियों की रिपोर्ट पर तय करेगा।
मुआवजा राशि का निर्धारण
किसानों को एक फसल पर 20 हजार रुपए, दो फसल पर 40 हजार तथा पड़त जमीन के लिए 10 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर के मान से मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। इनमें खरीफ व रबी की फसलें हैं।
‘सिंहस्थ मेला के लिए किसानों की जमीन को अधिसूचित किया गया है। किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। वे अब फसलें नहीं ले सकेंगे।”