सलमान खान को बड़ी राहत, आर्म्स एक्ट केस में जोधपुर की अदालत ने बरी किया!
जोधपुर: जोधपुर की एक अदालत ने 18 साल पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में सलमान खान को बड़ी राहत देते हुए बरी करने के आदेश दिए. मामले की सुनवाई के लिए सलमान खान सुबह 11.40 बजे अदालत पहुंच गए थे. इससे पहले मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें आधे घंटे में कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए थे. यह सलमान के खिलाफ दर्ज चार मामलों से एक है.
इससे पूर्व सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा मंगलवार शाम यहां पहुंच गए थे. इस मामले से जुड़े दोनों पक्ष की जिरह नौ जनवरी को पूरी हो गई थी, जिसके बाद सीजेएम दलपत सिंह राजपुरोहित ने अभिनेता को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश देते हुए अपने फैसले को 18 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया था.
सलमान खान पर आरोप है कि फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान 1998 में उन्होंने चिंकारा और काले हिरण का शिकार किया था. साथ ही सलमान पर ये भी आरोप लगा कि उन्होंने ऐसे हथियार रखे, जिनके लाइसेंस की मियाद निकल चुकी थी.
18 साल पुराना मामला
चिंकारा, काले हिरण के शिकार का आरोप
1998 में कर रहे थे एक फ़िल्म की शूटिंग
गैरकानूनी हथियार रखने का भी आरोप
हथियारों के लाइसेंस की मियाद निकल चुकी थी
इन हथियारों से कांकाणी में दो काले हिरणों का शिकार
अक्टूबर 1998 में आर्म्स एक्ट के तहत मामला
आर्म्स एक्ट में सज़ा 3 से 7 साल की होती है
क्या होगा सलमान का?
अनवैलिड लाइंसेंसी हथियार : 3 साल की सज़ा संभव
हथियार के ग़लत इस्तेमाल: 7 साल की सज़ा संभव
3 साल से ज़्यादा सज़ा: सीधा जेल जाना होगा
3 साल से कम सज़ा: अपील का वक़्त
बुधवार को सलमान खान पर आर्म्स एक्ट के मामले में फैसले के सात दिन बाद ही 25 जनवरी को सलमान खान को काले हिरणों के शिकार के मामले में जोधपुर सीजेएम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाजिर होकर बतौर मुलजिम अपना बयान दर्ज कराना होगा. सलमान के साथ काले हिरणों के शिकार के आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को भी अदालत में हाजिर होकर बयान दर्ज कराना होगा.
1998 में सलमान पर हिरण शिकार के तीन मामलों समेत कुल चार मामले दर्ज किए गए थे. इनमें से हिरण शिकार के दो मामलों में सलमान को निचली अदालतों से सजा सुनाई गई थी. उस समय सलमान को जेल यात्रा करनी पड़ी थी. बाद में हाईकोर्ट ने सलमान को दोनों मामलों में बरी कर दिया था.





