बिलासपुर(निप्र)। नगर निगम बाजार शाखा द्वारा ठेले, गुमटी लगाने के लिए तभी रसीद दी जाएगी जब वे पॉलीथिन उपयोग नहीं करने की जानकारी विभाग को देगा। पॉलीथिन का उपयोग करने वाले ठेला वालों की जानकारी बाजार विभाग सीधे अतिक्रमण अमले को देगा और उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम आयुक्त रानू साहू ने समय-सीमा की बैठक में उक्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पॉलीथिन बैन करने के लिए निगम के सभी विभागों को मिलकर कार्रवाई करनी होगी। बाजार शाखा को साफ कर दिया गया है कि वेंडर जोन में भी जो ठेला वाला पॉलीथिन का उपयोग कर रहा होगा उसकी कोई रसीद नहीं काटी जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ अतिक्रमण अमला कार्रवाई करेगा। बैठक में उन्होंने जल, विद्युत, उद्यान तथा अन्य विकास कार्यों की प्रगति के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। नगर पालिक निगम सीमांतर्गत स्थित समस्त स्कूल, मैदान एवं अन्य मैदानों के निजी एवं व्यावसायिक उपयोग के लिए प्राप्त आवेदनों को नियमानुसार नजूल बाजार शाखा से परीक्षण कराकर आयुक्त के अनुमोदन उपरांत उपायुक्त टामसन रात्रे उपायुक्त द्वारा परीक्षण किया जाएगा। न्यायालय में चल रहे प्रकरणों की समीक्षा के दौरान जिन प्रकरणों के जवाब दावा तैयार कर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, तत्काल संबंधित अधिवक्ता से संपर्क कर जवाबदावा पेश करने के लिए विधि विभाग को निर्देशित किया गया है। गायत्री मंदिर से लेकर व्यापार विहार मार्ग में पाइप लाइन विस्तार, सीवरेज के काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सीपत रोड मुख्यमार्ग में विद्युत पोल जो बंद पड़े हैं उन्हें 2-3 दिवस के भीतर चालू करने विद्युत विभाग के प्रभारी को निर्देशित किया गया। बैठक में कलेक्टर जनदर्शन, मुख्यमंत्री जनदर्शन समेत समय-सीमा की बैठक में प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता के साथ निराकरण करते हुए टीएल की सूची से विलोपित कराने के लिए कहा गया है। बैठक में उपायुक्त टामसन रात्रे, अधीक्षण अभियंता भागीरथ वर्मा, कार्यपालन अभियंता यूजीन तिर्की, वीके खेत्रपाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।