पी चिदंबरम व बेटे कार्ति को 30 मई तक अंतरिम राहत

पी चिदंबरम व बेटे कार्ति को 30 मई तक अंतरिम राहत
एयरसेल मैक्‍सिस मामले में पी चिंदबरम व उनके बेटे को 30 मई तक के लिए अंतरिम राहत दी गई है।

नई दिल्‍ली, एएनआइ। दिल्ली की राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने सोमवार को एयरसेल मैक्सिस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की अंतरिम  राहत 30 मई तक के लिए बढ़ा दी है। दरअसल अभियोजन पक्षों को मामले की जांच को पूरा करने के लिए अधिक समय की जरूरत है। इसके पहले 27 अप्रैल को कोर्ट ने इन दोनों की अंतरिम  राहत 6 मई तक के लिए बढ़ा दी थी।

बता दें कि 8 मार्च को सुनवाई के दौरान चिदंबरम और उनके बेटे की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी। इसके बाद 26 मार्च को भी अंतरिम राहत बढ़ा दी गई।

वर्ष 2006 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से जुड़ा एयरसेल मैक्सिस केस सामने आया। पी चिदंबरम ने बतौर वित्त मंत्री इस डील को मंजूरी दी थी। पी चिदंबरम पर आरोप है कि उनके पास महज 600 करोड़ रूपये तक के ही प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को मंजूरी देने का अधिकार था। उन्हें इससे बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए कैबिनेट समिति से मंजूरी लेना जरूरी था। एयरसेल मैक्सिस डील केस 3500 करोड़ की एफडीआई की मंजूरी का था। इसके बाद भी चिदंबरम ने बिना कैबिनेट की मंजूरी के इस डील को पास कर दिया। इस मामले में इडी द्वारा दायर चार्जशीट में पी चिदंबरम, बेटे कार्ति चिदंबरम के अलावा कुल 18 आरोपी हैं। उल्‍लेखनीय है कि कांग्रेस ने तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से कार्ति चिदंबरम को टिकट दिया है।