नई दिल्ली : कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पर आयकर विभाग के सेटलमेंट कमिशन ने 57 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। राज्यसभा सांसद सिंघवी पर यह कार्रवाई इसलिए की गई कि वह अपने ऑफिस पर खर्च की गई राशि से संबंधित दस्तावेज मुहैया नहीं करवा पाए। हालांकि राजस्थान हाई कोर्ट ने इस आदेश पर स्टे लगा दिया है।
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मामला साल 2010-11 से 2012-13 का है। सिंघवी पर आरोप है कि उन्होंने इन तीन सालों की अपनी प्रफेशनल इनकम 91.95 करोड़ रुपए कम दिखाई। आयकर विभाग की कार्रवाई के खिलाफ सिंघवी खुद सेटलमेंट कमिशन गए थे जहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। कमिशन ने मुकदमे से छूट की सिंघवी की याचिका को खारिज करते हुए उन पर यह जुर्माना लगा दिया।

मामले की जांच करने वाले जोधपुर इनकम टैक्स कमिश्नर ने पाया कि सिंघवी के अकाउंट्स से काफी कैश निकाला गया, जो करीब 7 करोड़ रुपये से लेकर 32 करोड़ रुपये तक था। सूत्रों के मुताबिक सिंघवी ने कहा है कि यह पैसा उनके लीगल असिस्टेंट्स को फीस देने के लिए निकाला गया था, इसमें से कुछ पैसा कैश में भुगतान के लिए इस्तेमाल किया गया।