जिस अवैध निर्माण पर था 4.80 लाख जुर्माना, अब वही 30 हजार में होगा वैध
भोपाल.प्रदेश में अवैध निर्माण को वैध करने के लिए राज्य सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। इसमें शमन शुल्क (कंपाउंडिंग फीस) कई गुना कम कर दिया गया है। यदि आपके मकान की परमिशन नहीं है तो बिल्डिंग परमिशन फीस की पांच गुना तक रकम चुकाकर अाप निर्माण को वैध करवा सकते हैं।
यही नहीं, आपने वैध हिस्से के बाद भी 10 प्रतिशत अतिरिक्त निर्माण बिना अनुमति के कर लिया है तो इसके लिए अवैध हिस्से की पांच प्रतिशत तक की कीमत बतौर जुर्माना चुका कर इसे वैध करा सकते हैं। उदाहरण के लिए पहले 300 वर्ग मीटर तक के जिस अवैध निर्माण पर नगर निगम 4.80 लाख का जुर्माना लेता था, अब वह महज 30 हजार में वैध कराया जा सकेगा। पहले कंपाउंडिंग फीस कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर तय होती थी। लेकिन अब इसे बिल्डिंग परमिशन की फीस से जोड़ दिया गया है। इससे फीस कई गुना कम हो गई है।
डेढ़ साल से बंद थी प्रक्रिया
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले साल विधानसभा में घोषणा की थी कि अवैध कॉलोनियोंं को वैध किया जाएगा और इसके लिए नियम शिथिल किए जाएंगे। इसके बाद सरकार ने नगरपालिका अधिनियम में संशोधन किया था। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा 20 अप्रैल 2015 को राजपत्र में प्रकाशन किए जाने के बाद पुराना कानून समाप्त हो गया था। इसके बाद नियम बनाने की कवायद में डेढ़ साल लग गए। इस दौरान अवैध मकान को वैध कराने की प्रक्रिया पूरे राज्य में रुक गई थी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले साल विधानसभा में घोषणा की थी कि अवैध कॉलोनियोंं को वैध किया जाएगा और इसके लिए नियम शिथिल किए जाएंगे। इसके बाद सरकार ने नगरपालिका अधिनियम में संशोधन किया था। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा 20 अप्रैल 2015 को राजपत्र में प्रकाशन किए जाने के बाद पुराना कानून समाप्त हो गया था। इसके बाद नियम बनाने की कवायद में डेढ़ साल लग गए। इस दौरान अवैध मकान को वैध कराने की प्रक्रिया पूरे राज्य में रुक गई थी।
भोपाल में जारी हो चुके हैं 1 हजार नोटिस
भोपाल निगम के रिकॉर्ड के अनुसार शहर की 157 अवैध कालोनियों में 27 हजार अवैध मकान बने हुए हैं। अभी तक नियमों में इन मकानों को वैध करने का कोई प्रावधान नहीं था। इसके साथ ही प्लान में दिए गए फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) से ज्यादा निर्माण के मामले पूरे शहर में है। इस तरह चार लाख मकानों में से ज्यादातर में किसी न किसी नियम का उल्लंघन किया है। अरेरा कॉलोनी, एमपी नगर, रचना नगर, गौतम नगर, जवाहर चौक, हर्षवर्धन नगर सहित कई रहवासी क्षेत्रों में नगर निगम ने करीब एक हजार नोटिस जारी किए हैं। नए नियम लागू होने के बाद भोपाल में ही करीब 4 लाख मकानों में अवैध निर्माण और 270 अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश में 2500 कॉलोनियां अवैध हैं।
भोपाल निगम के रिकॉर्ड के अनुसार शहर की 157 अवैध कालोनियों में 27 हजार अवैध मकान बने हुए हैं। अभी तक नियमों में इन मकानों को वैध करने का कोई प्रावधान नहीं था। इसके साथ ही प्लान में दिए गए फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) से ज्यादा निर्माण के मामले पूरे शहर में है। इस तरह चार लाख मकानों में से ज्यादातर में किसी न किसी नियम का उल्लंघन किया है। अरेरा कॉलोनी, एमपी नगर, रचना नगर, गौतम नगर, जवाहर चौक, हर्षवर्धन नगर सहित कई रहवासी क्षेत्रों में नगर निगम ने करीब एक हजार नोटिस जारी किए हैं। नए नियम लागू होने के बाद भोपाल में ही करीब 4 लाख मकानों में अवैध निर्माण और 270 अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश में 2500 कॉलोनियां अवैध हैं।
नए नियम से सभी को फायदा
मकान मालिक को : निर्माण वैध कराने में रुचि बढ़ेगी। मकान बेचना, नामांतरण, बैंक लोन आसान होगा। अफसर रिश्वत नहीं ले सकेंगे।
निकायों को : अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण होगा। राजस्व बढ़ेगा।
मकान मालिक को : निर्माण वैध कराने में रुचि बढ़ेगी। मकान बेचना, नामांतरण, बैंक लोन आसान होगा। अफसर रिश्वत नहीं ले सकेंगे।
निकायों को : अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण होगा। राजस्व बढ़ेगा।
नए नियम प्रकाशन के लिए भेजे हैं
अवैध निर्माण को वैध करने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। नए नियम प्रकाशन के लिए भेज दिए हैं।
विवेक अग्रवाल, कमिश्नर नगरीय प्रशासन
अवैध निर्माण को वैध करने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। नए नियम प्रकाशन के लिए भेज दिए हैं।
विवेक अग्रवाल, कमिश्नर नगरीय प्रशासन