गृह मंत्रालय ने एनजीओ को चेताया, रिटर्न दायर करें नहीं तो लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे
नई दिल्ली:
सरकार ने गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को आगाह किया है कि 14 जून तक अगर उन्होंने अपनी वाषिर्क आय एवं व्यय के दस्तावेज जमा नहीं किए तो उनके विदेशी चंदा (नियमन) अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण रद्द कर दिए जाएंगे. गृह मंत्रालय ने एक सर्कुलर में कहा कि एफसीआरए के तहत पंजीकृत बहुत सारे एनजीओ ने अंतिम मौका दिए जाने के बावजूद अब तक पांच साल 2010-11 से 2014-15 के अपने वार्षिक रिटर्न जमा नहीं किए हैं.
गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (विदेशी संभाग) मुकेश मित्तल ने कहा, ‘यह संज्ञान लिया जा सकता है कि एनजीओ द्वारा वाषिर्क रिटर्न अपलोड ना करने के कारण उन्हें मिले पंजीकरण/नवीनीकरण रद्द किए जा सकते हैं.’ इससे पहले मंत्रालय ने कहा था कि 15 मई से 14 जून के बीच 30 दिन के भीतर इस तरह के सभी एनजीओ अपने वाषिर्क रिटर्न और उसके साथ जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं.
मंत्रालय ने कहा था कि इस अवधि में देरी से वाषिर्क रिटर्न जमा करने के लिए उनपर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा और यह छूट एक बार की गयी व्यवस्था है. नियमों के अनुरूप एफसीआरए के तहत पंजीकरण का नवीनीकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि संगठन एफसीआरए वेबसाइट पर वाषिर्क रिटर्न जमा ना कर दें.
मित्तल ने कल जारी किए गए सकरुलर में कहा, ‘इस तरह की स्थिति से बचने के लिए एनजीओ से एक बार फिर अनुरोध किया जाता है कि वे तत्काल अपने वार्षिक रिटर्न अपलोड करें.’ सरकार ने अपने आय एवं व्यय के विवरणों का खुलासा ना करने के बाद अनुमानित रूप से पिछले तीन सालों में करीब 7,500 एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए.
सरकार की यह योजना ग्रीनपीस, सबरंग ट्रस्ट, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और 1,300 अन्य एनजीओ पर लागू नहीं होगी जिनका पंजीकरण एफसीआरए के विभिन्न प्रावधानों के कथित उल्लंघन के कारण रद्द किया जा चुका है.