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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को निर्देश दिया है कि बैंकों के सालाना निरीक्षण से जुड़ी जानकारी सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत उपलब्ध करवाई जाए। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने आरबीआई को यह निर्देश भी दिया है कि वह आरटीआई के तहत बैंकों से जुड़ी जानकारी देने की अपनी पॉलिसी की समीक्षा करे।

आरटीआई कानून का पालन करे आरबीआई: सुप्रीम कोर्ट

  1. अदालत ने आरबीआई के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई तो नहीं की लेकिन स्पष्ट कहा कि यह आखिरी मौका है। आरबीआई को आरटीआई कानून के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। अगली बार इसका उल्लंघन हुआ तो गंभीरता से लिया जाएगा।
  2. सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में आरबीआई को अवमानना का नोटिस दिया था। सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय सूचना आयोग पहले भी कह चुके हैं कि आरबीआई सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने के इनकार नहीं कर सकता जब तक कि कानून के तहत कोई सूचना देने से छूट नहीं हो।
  3. आरबीआई ने अपने बचाव में कहा था कि बैंकों की सालाना निरीक्षण रिपोर्ट में गोपनीय जानकारियां होती हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट एस सी अग्रवाल ने आरबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी।