गुजरात उच्च न्यायालय से शुक्रवार को अभिनेता आमिर खान सहित पांच लोगों को राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने आमिर खान सहित पाचों लोगों पर लगे चिंकारा हरिण के शिकार करने के आरोप को निरस्त कर दिया है।न्यायाधीश वीएम सहाय ने कहा कि राज्य सरकार के पास चिंकारा की हत्या के पुख्ता सुबूत नहीं है जिसके चलते आमिर को इस आरोप से मुक्त किया जाता हैं।

आपको बता दें कि उनकी पूर्व पत्नी रीना दत्ता, फिल्म निर्देशक आशुतोष गोवारिकर, कार्यकारी निर्देशक श्रीनिवास राव एवं सिनेमेटोग्राफर अशोक मेहता पर भी आरोप था।

गौरतलब है कि फिल्म “लगान” की शूटिंग के दौरान आमिर को प्रतिबंधित चिंकारा का शिकार करते हुए दिखाया गया था। जिसके बाद वन विभाग ने साल 2008 में आमिर के खिलाफ चिंकारा की हत्या का आरोप लगाते हुए एक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। हालांकि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आमिर को आरोप मुक्त कर दिया हैं।

बोम्बे हाईकोर्ट ने 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान खान की पांच साल की सजा पर रोक लगा दी है और अब वे जेल नहीं जाएंगे। जमानत के लिए शुक्रवार शाम सेशन कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने 30 हजार के बेल बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद सलमान को जमानत दे दी गई। अब सलमान को दो सप्ताह में एक बार गारंटी देनी होगी। इसमें किसी एक व्यक्ति को कोर्ट में गारंटी देनी पड़ेगी। नया जमानत मुचलका भरने के बाद सलमान ने अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी पर आकर हाथ हिलाकर प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया।