आतंकी भुल्लर कि फांसी, सजा उम्रकैद में बदली
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खालिस्तानी आतंकी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया।इससे पहले केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को सुप्रीमकोर्ट में कहा था कि भुल्लर की फांसी माफी की याचिका स्वीकार की जा सकती है। केंद्र सरकार की इस दलील के बाद सुप्रीमकोर्ट ने आगे की बहस सुने बगैर भुल्लर की फांसी माफी की मांग याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
भुल्लर को पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष एमएस बिट्टा की कार पर बम विस्फोट करने की साजिश रचने पर मौत की सजा सुनाई गई थी। इस हमले में नौ लोग मारे गए थे जबकि बिट्टा सहित कई अन्य घायल हुए थे।
कोर्ट के फैसले का आधार* मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए मौत की सजा नहीं
* दया याचिका पर फैसले में देरी




