सचिन दवे, मुंबई

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को अप्रैल से अब तक बैंकों में जमा होने वाले हर कैश डिपॉजिट पर नोटिस जारी करने और उन पर 60 पर्सेंट टैक्स वसूल करने का अधिकार मिल सकता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकम टैक्स ऐक्ट में किए गए हालिया संशोधन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितने रुपये तक के कैश डिपॉजिट पर स्क्रूटनी हो सकती है।
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वादाखिलाफी?
आयकर कानून में संशोधन में डिपॉजिट की लिमिट का जिक्र नहीं होना प्रधानमंत्री और रेवेन्यू सेक्रेटरी के उस वादे के खिलाफ है जिसके मुताबिक 2.5 लाख रुपये तक के कैश डिपॉजिट की इनक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट दिलीप लखानी ने कहा, ‘एक अप्रैल के बाद जिन स्मॉल डिपॉजिटर्स ने अपने खाते में 2-4 लाख रुपये जमा कराए होंगे उनकी स्क्रूटनी हो सकती है।’