डोडाचूरा तस्कर को 12 वर्ष का कठोर कारावास
मंदसौर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट एलडी बोरासी ने डोडाचूरा तस्करी के मामले में एक आरोपी को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए का अर्थदंड भी दिया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला लोक अभियोजक लोक अभियोजक प्रफुल्ल यजुर्वेदी ने बताया कि 23 अक्टूबर 2011 को थाना भावगढ़ में पदस्थ उपनिरीक्षक आरपी राणा ने भावगढ़-दलौदा रोड पर भावगढ़ आम रास्ते पर ट्रक (यूपी 25 एटी 5188) को रोककर युनूस पिता रहमतशाह (24) निवासी बालिम थाना भौझीपुरा जिला बरेली (उप्र) के आधिपत्य से 39.80 क्विंटल डोडाचूरा से जब्त किया गया था। ट्रक चालक युनूस को भागने वाले व्यक्तियों के नाम नासिर एवं जाहिर निवासी बरेली बताया। भागे हुए आरोपी पकड़ में नहीं आने पर फरारी में अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपने निर्णय में उल्लेखित किया कि अभियुक्त के कब्जे से जब्तशुदा मादक पदार्थ वाणिज्यिक मात्रा का है। अपराध की प्रकृति उसके स्वरुप एवं जब्त डोडाचूरा की भारी मात्रा को देखते हुए उक्त मामला मादक पदार्थ के अवैध व्यवसाय से जुड़े हुए कृत्य से उत्पन्न अपराध का मामला है।
अभियुक्त युनूस को 12 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। जब्तशुदा ट्रक की सार्वजनिक नीलामी कर प्राप्त राशि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रुपए में 10 वर्ष की अवधि के लिए न्यायालय के नाम से रखी जाए।