मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व विदिशा से भाजपा सांसद सुषषमा स्वराज के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई 19 मार्च तक के लिए टाल दी है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट से श्रीमती स्वराज के हक में मिले स्टे ऑर्डर की जानकारी के मद्देनजर उठाया गया।

शुक्रवार को जस्टिस जीएस सोलंकी की एकलपीठ में यह मामला सुनवाई के लिए पेश हुआ। इस दौरान श्रीमती स्वराज के वकील ने अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पक्षकार के आवेदन पर स्थगनादेश पारित कर दिया है। कोर्ट ने इस जानकारी को रिकॉर्ड पर लेकर फिलहाल सुनवाई आगे बढ़ा दी है।

 

क्या है मामला

विदिशा संसदीय सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे राजकुमार पटेल ने अधिवक्ता मनोज शर्मा के जरिए दायर चुनाव याचिका में आरोप लगाया है कि उनका नामांकन राजनीतिक दबाव और साजिश के तहत रद्द किया गया था।