राहुल गांधी के बयान ‘चौकीदार चोर है’ पर सुप्रीम कोर्ट बोला- हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, राहुल गांधी से जवाब तलब
रफाल मामले में पीएम मोदी पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से जवाब मांगा है.
नई दिल्ली : रफाल मामले में पीएम मोदी पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये साफ करना चाहते हैं कि उत्तरदाता ने जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा है वो गलत है. कोर्ट ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है. हम केवल दस्तावेज की एडमिसिबल्टिी पर फैसला करते हैं. कोर्ट ने राहुल गांधी से 22 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है. अब मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रफाल मामले में बीजेपी सासंद मीनाक्षी लेखी की याचिका पर सुनवाई की. मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के खिलाफ पीएम मोदी पर टिप्पणी पर अवमानना की याचिका दाखिल की है.
मीनाक्षी लेखी ने अपनी याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने रफाल मामले में पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र की प्रारंभिक आपत्ति खारिज करते हुए कहा था कि वो द हिंदू में छपे रक्षा दस्तावेज पर विचार करेगा, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि ‘चौकीदार चोर’ है. याचिका में कहा गया है कि कोर्ट ने आदेश में ऐसा कुछ नहीं है इसलिए ये कोर्ट की अवमानना है.