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नई दिल्ली.सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर देश के कई हाईकोर्ट में चल रहे मामलों को 5 जजों की बेंच के पास भेज दिया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में आदेश जारी किया। 500-1000 के पुराने नोट बैंकों में जमा करने की मियाद 30 दिसंबर को खत्म होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बढ़ाने का फैसला केंद्र सरकार पर ही छोड़ दिया है।

कोऑपरेटिव बैंकों को राहत देने से इनकार…
 इससे पहले, चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा- “हम देखते हैं कि क्या हम आज इस पर ऑर्डर पास कर सकते हैं।”  सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में इंटरिम ऑर्डर जारी करने की अपील की।  सुप्रीम कोर्ट ने डिमॉनेटाइजेशन पर कोऑपरेटिव बैंकों को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है।
– पिटिशनर विवेक नारायण ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर कोई राहत नहीं दी है, केंद्र सरकार पर ही इसका फैसला छोड़ दिया है।’
सुप्रीम कोर्ट से क्या अपील की गई थी?
सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई थी कि वह हॉस्पिटल और पेट्रोल पंप जैसी जगहों पर 500 रु. के पुराने नोट के इस्तेमाल को लेकर सरकार को ऑर्डर दे।  बता दें कि 15 दिसंबर की आधी रात से सभी जगह 500 के पुराने नोट का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है।